नई दिल्ली (पसुका): ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रदीप जैन ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों के जरिए सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले गरीबी रेखा से नीचे रहे लोगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का कार्यान्वयन करता है। इस समय, एनएसएपी में तीन पेंशन योजनाएं हैं
1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस), 2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), (3) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)। इसके अलावा, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) तथा अन्नपूर्णा भी कार्यान्वित की जा रही है। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-12 के दौरान, आईजीएनओएपीएस, आईजीएनडब्ल्यूपीएस तथा आईजीएनडीपीएस के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या क्रमश: 190.29 लाख, 36.50 लाख तथा 7.69 लाख है।
1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस), 2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), (3) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)। इसके अलावा, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) तथा अन्नपूर्णा भी कार्यान्वित की जा रही है। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-12 के दौरान, आईजीएनओएपीएस, आईजीएनडब्ल्यूपीएस तथा आईजीएनडीपीएस के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या क्रमश: 190.29 लाख, 36.50 लाख तथा 7.69 लाख है।
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